
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद रायपुर जिला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर किया है. इस पर आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसकी तारीख अब बढ़ा दी गई है. EOW की गिरफ्तारी से बचने के लिए चैतन्य ने याचिका लगाई है. अब 22 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होगी.
ED ने चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन किया था गिरफ्तार
ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन पर 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया था. शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई.