
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान (NAN) घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पूर्व IAS अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला ने शुक्रवार को ईडी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद ईडी की टीम ने भिलाई के तालपुरी स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी। गिरफ्तारी की आशंका के बीच शुक्ला ने खुद कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने किया जमानत से इनकार
नान घोटाला मामले में डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस जमानत को खारिज कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों अधिकारियों को पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में और उसके बाद दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा। इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी।
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी।