20 अगस्त 2017 से आवासहीन कब्जाधारियों क़ो मिलेगा 30 साल का पट्टा
सारंगढ़ बिलाईगढ़:- मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत बिलाईगढ़ ने नगरीय निकाय के सभी नागरिक क़ो सूचित किया है कि, शासन की ओर से ऐसे बेघर परिवार जो वर्षों से सरकारी जमीन पर मकान बना कर रह रहे हैं उन्हें शासन के नए नियम के तहत 30 साल का स्थाई पट्टा बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। इस संबंध में एक विशेष शिविर नगर पंचायत बिलाईगढ़ में 22 जुलाई क़ो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लगाया जाएगा।
यह लाभ, उन बेघर, आवासहीन परिवारों क़ो मिलेगा जो सरकारी जमीन पर 20 अगस्त 2017 से लगातार कब्जा किये है और जो पात्रता रखते हैं। शिविर में अपनी एक पासपोर्ट फोटो के साथ 20 अगस्त 2017 से पहले का इनमें से कोई भी दस्तावेज के तौर पर जरूर लाएं उनमें वोटर आईडी कार्ड, बिजली, फोन का बिल, नगर पंचायत के संपत्ति कर या जल कर, मकान या दुकान की रसीद शामिल है। अपने दस्तावेजों के साथ नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और रजिस्टर में अपना पंजीयन जरूर कराएं।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण और शहरी आवासहीनों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्ति को पट्टा अधिकार अधिनियम, 2023 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियम, 2023 के तहत स्थायी पट्टा विलेख एवं अस्थायी पट्टा विलेख के प्ररूप विहित किये गये हैं। इस अधिनियम के तहत पट्टे के लिए वे व्यक्ति पात्र होंगे जो नगर पालिक निगम क्षेत्र में 600 वर्गफीट पर तथा अन्य निकायों में 800 वर्गफीट शासकीय भूमि पर 20 अगस्त, 2017 के पूर्व से निवासरत हैं।
नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों को पट्टा वितरण के लिए निर्धारित समय-सीमा में पात्र व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने के निर्देश है। शहरी आवासहीनों को स्वयं के पक्का आवास का पट्टा दिया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 20 अगस्त 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा 30 वर्षों के लिए दिया जाएगा। भूमि पर काबिज के सत्यापन के संदर्भ में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची विद्युत बिल, टेलीफोन बिल, स्थानीय निकाय का संपत्तिकर या समेकित कर पंजी, जलकर भुगतान दस्तावेज, भवन या दुकान अनुज्ञा, अधिनियम के अधीन प्रदत्त पट्टाधृति पट्टे, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है।

