सारंगढ़ बिलाईगढ़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम खरीफ 2026 में ऋणी एवं अऋणी कृषकों का फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। किसान 31 जूलाई 2026 तक बैंक, सहकारी समिति, लोक सेवा केन्द्र, कृषि विभाग के माध्यम से अपने अधिसूचित फसलों का बीमा करा सकते हैं।
विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे – बाधित रोपाई, रोपण जोखिम- अधिसूचित क्षेत्र में कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण अधिसूचित मुख्य फसल की बोआई, रोपण, अंकुरण नहीं हो पाने वाली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करेगा, साथ ही ओलावृष्टि, जलभराव, बादल का फटना, प्राकृतिक आकाशीय बिजली, चक्रवाती वर्षा एवं बेमौसम होने वाली बरसात से फसल बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जिले के ऋणी एवं अऋणी कृषक बीमा का लाभ लेने हेतु जिला के सहकारी बैकों में तथा सेवा सेतु केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर फसल बीमा करा सकते है।
उप संचालक कृषि जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ से मिली जानकारी के अनुसार इस वर्ष खरीफ सीजन के धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, मूंगफली,उड़द एवं मूंग फसल शामिल है, जिसके लिये खरीफ फसल हेतु कुल बीमित राशि ऋणमान के आधार पर 2 प्रतिशत ही प्रीमियम राशि किसानों द्वारा देना होगा। इस वर्ष भी बजाज जनरल इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड अधिकृत बीमा कंपनी होगी। उप संचालक कृषि द्वारा जिले के सभी किसानों से आग्रह किया है कि अधिक से अधिक किसान अपने फसलों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से करावे, ताकि प्राकृतिक जोखिमों से होने वाली आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों एवं मैदानी अमलो को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए सभी ऋणी एवं अऋणी किसानो को बीमा आवरण में लाने हेतु निर्देशित किया है।
